
बड़सर (हमीरपुर)। स्थानीय उपमंडल के झरलोग की महिला से धोखे में जमीन हड़पने के मामले में पुलिस ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। बड़सर पुलिस ने अदालत के आदेशों पर चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत भी विभिन्न धाराओं में केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है।
बड़सर तहसील के तहत झरलोग की कर्मी देवी पत्नी सुरेश कुमार ने आरोप लगाया कि उसके पिता हरिराम को झरलोग गांव में विलेज कॉमन लैंड 1975 के तहत 10 कनाल नौतोड़ भूमि मिली थी। उसे यह भूमि अपने पिता से विरासत में मिली लेकिन दिनेश कुमार पुत्र करतार चंद निवासी कैहडरू ने धोखे से जमीन अपने नाम कर ली। दिनेश कुमार, त्रिलोक चंद पुत्र रोशन लाल गांव गगल, जुल्फी राम दस्तावेज लेखक, मामदीन पुत्र बीरबल गांव झरनोट ने 31 मार्च 2013 को बड़सर तहसील में सेल डीड बनाई तथा 9 कनाल 6 मरले भूमि की रजिस्ट्री बनाकर अपने नाम कर ली तथा इसका इंतकाल भी हो चुका है। कर्मी देवी ने बताया कि जमीन का सौदा चार लाख में हुआ था, लेकिन उसे एक भी पैसा नहीं दिया गया। वह पांचवीं पास है तथा सेल डीड में लिखी अंग्रेजी भाषा को नहीं जानती। महिला ने बताया कि धोखे से जमीन हड़प कर उसके साथ अन्याय किया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने दिनेश कुमार पुत्र करतार चंद निवासी कैहडरू, त्रिलोक चंद पुत्र रोशन लाल गांव गगल, जुल्फी राम दस्तावेज लेखक, मामदीन पुत्र बीरबल गांव झरनोट के खिलाफ आईपीसी की 420, 468, 471 तथा अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 1, 4, 5, 8, 9 के तहत मुकदमा दर्ज का छानबीन शुरू कर दी है। डीएसपी एलएम शर्मा ने बताया कि अदालत के आदेशों पर पुलिस चारों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है।
